टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने नए मोटर वाहन नियम के लिए सरकार के कदम की सराहना की

टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने नए मोटर वाहन नियम के लिए सरकार के कदम की सराहना की


नई दिल्ली। टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन भारत में हेलमेट सुरक्षा के मामले को लगातार उठा रहा है और एसोसिएशन ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के लिए सरकार के कदम की सराहना की है। इन नए बदलावों के कारण, लोगों ने हेलमेट खरीदना शुरू कर दिया है और नए मोटर वाहन अधिनियम से निश्चित रूप से लाखों लोगों की जान बच जाएगी। आईएसआई हेलमेट निर्माताओं की विनिर्माण क्षमताओं का अब पूरा उपयोग किया जा रहा है। भारत की आबादी का केवल 1 प्रतिशत ही हेलमेट खरीद रहा है, क्योंकि वे इस बात को मान कर चलते हैं कि बाद में कानून लागू नहीं किया जाएगा।


इस कानून को पूरे देश में क्रमवाल लागू करने का सुझाव सरकार देते हुए राजीव कपूर, प्रेसिडेंट, टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा, "हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वे उन लोगों को क्रमवार जुर्माना लगाएं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस कदम को शुरू में 3 महीने की समयावधि के लिए टियर 1 शहरों से शुरू किया जाना चाहिए, इसके बाद टियर 2 और टियर 3 शहरों में 9 महीने की समय सीमा के भीतर शुरू किया जाना चाहिए। यह निश्चित रूप से पूरी प्रक्रिया को सुचारू बनाएगा क्योंकि नागरिकों को इन नियमों को अपनाने के लिए 9 महीने की समय अवधि मिलेगी। इस तरह से इन महीनों के भीतर मोटर वाहन अधिनियम निश्चित रूप से लागू किया जाएगा और सभी के द्वारा पालन किया जाएगा। इसके अलावा, इस कदम के माध्यम से नागरिकों को हेलमेट खरीदने, बीमा के लिए, लाइसेंस बनवाने, वाहनों की प्रदूषण जांच आदि के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा।"



टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने टियर 1 शहरों से इस कदम को शुरू करने का प्रस्ताव रखा है क्योंकि लोग वर्तमान नियमों के बारे में अच्छी तरह से शिक्षित और जागरूक नहीं हैं। इस नई पहल के तहत नागरिकों को नियमों में बदलाव के लिए आसानी से तैयार किया जाएगा।


कपूर ने कहा कि "सरकार के लिए देश के भीतर मानदंडों के चरणबद्ध तरीके से लागू करना और उसे लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में बहुत अधिक बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं है, जिसमें पूरी आबादी आ सकती है और कुछ दिनों में सारी चीजों को पटरी पर लाया जा सकता है। हम निश्चित रूप से सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हैं, लेकिन सभी शहरों में मोटर वाहन अधिनियम को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। ड्रिंक एंड ड्राइव, बिना लाइसेंस के ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग, सिग्नल तोड़ना, सीट बेल्ट न पहनने, कम उम्र में गाड़ी चलाने आदि से संबंधित नियमों को तत्काल प्रभाव से सख्त कानून लागू होना चाहिए।"