देहरादून नारी निकेतन दुष्कर्म, गर्भपात कांड में 9 दोषियों को 2 से 7 साल तक की क़ैद

देहरादून नारी निकेतन दुष्कर्म, गर्भपात कांड में 9 दोषियों को 2 से 7 साल तक की क़ैद


देहरादून के बहुचर्चित नारी निकेतन दुष्कर्म और गर्भपात के मामले में देहरादून के अपर जिला एवं सत्र की अदालत ने दोषियों को सज़ा सुना दी है. इस मामले में अदालत ने 5 महिलाओं सहित 9 लोगों को सात साल से दो साल तक की क़ैद की सज़ा सुनाई है. साल 2015 में एक स्थानीय अख़बार में ख़बर छपने के बाद देहरादून के नारी निकेतन में मूक-बधिर संवासिनी से बलात्कार और गर्भपात करवाने का ये मामला सामने आया था और एसआईटी ने मामले की जांच की थी. आज अदालत ने मुख्य आरोपी को बलात्कार, उसके दो साथियों को अपराध में मदद, चार महिला कर्मचारियों गर्भपात करवाने, भ्रूण छुपाने और तत्कालीन नारी निकेतन अधीक्षिका को साक्ष्य छुपाने का दोषी मानते हुए सज़ा सुनाई.



ठहराया था दोषी 
बता दें कि यह मामला साल 2015 का है जिसमें देहरादून नारी-निकेतन में रहने वाली मूक-बधिर संवासिनी के साथ नारी निकेतन में ही बलात्कार किया गया था और गर्भवती होने के बाद उसका जबरन गर्भपात भी करवाया गया था.
इस मामले के सामने आने के बाद एसआईटी ने केस की जांच की थी और नारी निकेतन में कार्यरत पांच महिलाओं और चार पुरुषों को बलात्कार और साक्ष्य छुपाने के आरोप में गिरफ़्तार किया था. मामले में लगातार सुनवाई की गई थी. शुक्रवार को अदालत ने सभी अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सज़ा सुनाने के लिए सोमवार का दिन तय किया था.